पाकिस्तान ने जब्त की अफगान तालिबान प्रमुख की संपत्ति, होगी नीलामी
कराची में फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर खरीदी गई अफगान तालिबान प्रमुख की 3.2 करोड़ की संपत्ति को पाकिस्तान ने जब्त कर लिया जिसकी नीलामी की जाएगी।इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी कोर्ट (anti-terrorism court) ने अफगानिस्तान तालिबान के प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर (Afghan Taliban chief Mullah Akhtar Mansour) की 3.2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई इन पांच संपत्तियों की नीलामी (auction) की जाएगी। डॉन अखबार के मुताबिक, मंसूर ने फर्जी पहचान पत्र की मदद से कराची में यह संपत्ति खरीदी थी। इसमें कई घर और प्लॉट शामिल हैं। आतंकी मंसूर 21 मई, 2016 को पाकिस्तान-ईरान सीमा पर ड्रोन हमले में मारा गया था।
मुल्ला मंसूर की मौत ड्रोन हमले में 21 मई, 2016 को पाकिस्तान-ईरान सीमा पर हो गई थी। उसने पांच संपत्तियां खरीदी थीं जिसमें प्लॉट और कराची में उसका घर शामिल है। मंसूर ने जुलाई, 2015 में तालिबान की कमान संभाली थी। उसने तालिबान के संस्थापक और मुखिया मुल्ला मुहम्मद उमर की जगह ली थी, जिसकी 2013 में मौत हो गई थी। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। सूत्रों के अनुसार, पिछले साल जुलाई में जब एफआइए ने आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) को सौंपी अपनी रिपोर्ट में मंसूर की इस संपत्ति का उल्लेख किया था।संघीय जांच एजेंसी मंसूर और उसके गुर्गो द्वारा धन उगाही से जुड़े एक मामले की जांच कर रही थी। इस साल जनवरी में अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया था कि वह मंसूर की संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया पूरी करे और उसके दो फरार साथियों अख्तर मुहम्मद और अमार को पकड़ने की दिशा में काम करे। अदालत ने 24 अप्रैल को मुल्ला मंसूर की संपत्ति कब्जे में लेने का आदेश दिया था।

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