Journalsit Daniel Pearl Case: पाकिस्तान पर फिर बरसा अमेरिका, की न्याय की मांग
सिंध कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी और ब्रिटेन में जन्मे अलकायदा के नेता अहमद उमर सईद शेख और तीन आरोपियों को बरी कर दिया था।
इससे पहले अहमद सईद शेख को मौत और अन्य आरोपियों की आजीवन कारावाास की सजा सुनाई गई थी। 2 अप्रैल को दो सदस्यीय सिंध कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 46 वर्षीय शेख की मौत की सजा को खारिज कर बरी कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों फहाद नसीम, सलमाान साकिब और शेख आदिल को भी बरी कर दिया था। सभी आरेपियों को बरी कर दिया था। बता दें कि 38 वर्षीय डेनियल पर्ल द वॉल सट्रीट जनरल जर्नल में पत्रकार थे और साल 2002 में पाकिस्तान में एक स्टोरी में काम कर रहे थे यह पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और अलकायदा के बीच कथित संबंधों पर थी। इस दौरान डेनियल का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी।इससे पहले अहमद सईद शेख को मौत और अन्य आरोपियों की आजीवन कारावाास की सजा सुनाई गई थी। 2 अप्रैल को दो सदस्यीय सिंध कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 46 वर्षीय शेख की मौत की सजा को खारिज कर बरी कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों फहाद नसीम, सलमाान साकिब और शेख आदिल को भी बरी कर दिया था। सभी आरेपियों को बरी कर दिया था। बता दें कि 38 वर्षीय डेनियल पर्ल द वॉल सट्रीट जनरल जर्नल में पत्रकार थे और साल 2002 में पाकिस्तान में एक स्टोरी में काम कर रहे थे यह पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और अलकायदा के बीच कथित संबंधों पर थी। इस दौरान डेनियल का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी।

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